दुष्कर्मियों को 20 साल की कड़ी कैद के साथ 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड

दुष्कर्मियों को 20 साल की कड़ी कैद के साथ 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड

गाजीपुर। जिला एंव सत्र न्यायायल के विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम ने सोमवार को दो साल पहले किशोरी से हुए दुष्कर्म में सजा सुनाई।

rajeshswari

जज विष्णुचंद्र वैश्य ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियो को मिली 20 साल की कड़ी कैद के साथ 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि से 80 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

थाना शादियाबाद एक गांव की महिला ने कोर्ट को बताया कि 3 मार्च 2020 को दोपहर 2 बजे उसकी नाबालिग नातिन सिवान से जानवरों के लिए चारा लेने गई थीं कि उसी के गांव के दो युवक अर्जुन कुमार और अमन कुमार ने उसकी नातिन को अकेला पाकर दबोच लिया। सामूहिक रूप से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फिर लहुलुहान छोड़कर भाग निकले। उसकी नातिन घर रोते हुए आई और घटना बताई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और पकड़कर जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल 5 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय दोनों दुष्कर्मियों को सजा सुनाई।

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Shiv murti

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