विधायक रामदुलारे ने सजा को दी हाई कोर्ट में चुनौती

विधायक रामदुलारे ने सजा को दी हाई कोर्ट में चुनौती

पक्षकार को जारी की गई नोटिस, नाबालिग से दुष्कर्म का मामला
सोनभद्र । भाजपा के दुद्धी विधायक रामदुलारे गोंड़़ की तरफ से, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिले की अदालत की ओर से सुनाई गई 25 वर्ष कैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। शुक्रवार को इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है। फिलहाल विधायक को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले में पक्षकार नंबर चार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 25 जनवरी मुकर्रर की गई है।

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बताते चलें कि म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वर्ष 2022 में भाजपा के टिकट पर दुद्धी विधानसभा से विधायक बने रामदुलार गोंड़ को 25 वर्ष कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। नौ साल तक चली सुनवाई के बाद सुनाई गई सजा में अर्थदंड अदा न करने की दशा में, रामदुलार को तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया था। वहीं, अर्थदंड की धनराशि जमा होने की दशा में, उसे पीड़िता को पुनर्वास के लिए प्रदान करने का आदेश पारित किया गया था।

15 को सुनाई गई थी सजा,19 को दी गई फैसले को चुनौती‘
मामले में जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को विधायक रामदुलार को दोषी करार दिया था। वहीं, 15 दिसंबर को उन्हें इस मामले में 15 विधिक निर्णयों का हवाला देते हुए 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी। दोषी करार देने के समय ही, न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उन्हें जिला कारागार गुरमा भेज दिया गया था। प्रकरण में अधिवक्ताओं के जरिए गत 19 दिसंबर को, राज्य सरकार सहित अन्य को पक्षकार बनाते हुए, फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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22 को हुई मामले में सुनवाई, नोटिस जारी करने का दिया गया आदेश: प्रकरण की 22 दिसंबर शुक्रवार को न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत में सुनवाई की गई। अपीलकर्ता और सरकारी पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के बाद, बेंच ने पक्षकार नंबर चार (पीड़ित पक्ष) को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी 2024 की तिथि निर्धारित की गई। नोटिस को सीजेएम सोनभद्र के जरिए तीन सप्ताह के भीतर तामील कराने के लिए कहा गया है।

Shiv murti

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