चीन की अदालत में दिखी करप्शन पर सख्ती पूर्व न्याय मंत्री को मौत की सजा सुनाई गयी

चीन की अदालत में दिखी करप्शन पर सख्ती पूर्व न्याय मंत्री को मौत की सजा सुनाई गयी
ख़बर को शेयर करे

चीन की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व न्याय मंत्री को दो साल की कैद और मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ ही चीन ने एक बार फिर साफ किया कि भ्रष्टाचार में वह कोई नरमी नहीं बरतता। चीनी मीडिया के मुताबिक, 67 साल के फू झेंगहुआ ने व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार किया था। फू चीनी सरकार में बीजिंग नगरपालिका ब्यूरो प्रमुख, सार्वजनिक सुरक्षा के उपमंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले चीन के पूर्व रेल मंत्री को भी साल 2013 में मौत की सजा सुनाई गई थी। वो भी भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए थे। 

जुलाई माह में चीन के पूर्व न्याय मंत्री फे झेंगहुआ को रिश्वत लेने के आरोप में संदेह के रूप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान फे ने खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार किया। चीनी मीडिया के अनुसार, फे पर “117 मिलियन युआन (17.3 मिलियन डॉलर) उपहार या रकम के तौर पर कभी रिश्तेदारों के जरिए लिए थे। 

चाइना डेली की एक रिपोर्ट के अनुसार, “फू, चीनी सरकार में काफी उच्च पद पर थे और न्याय मंत्री के अलावा सरकार में कई पद संभाल रहे थे। उन पर अपने पद का दुरपयोग करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा। व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए फू ने अरबों रुपये का घोटाला किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजकों ने बताया कि फू ने अपने पद का फायदा उठाते हुए व्यापार संचालन, आधिकारिक पदों और कानूनी मामलों के संबंध में जमकर चांदी काटी।

जुलाई में जब अदालती मामला शुरू हुआ, अभियोजकों ने कहा, “बीजिंग म्युनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में अपने कार्यकाल के दौरान, फू ने जानबूझकर अपने भाई को आपराधिक मुकदमा चलाने से बचाया, जिस पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे।” अदालत में अपने अंतिम बयान में, फू ने अपना दोष स्वीकार किया और सारे गुनाह कबूले। फू ने अपने किए पर पश्चाताप भी व्यक्त किया।

दरअसल, चीनी कानून के तहत, मौत की सजा के साथ दो साल या इससे ज्यादा कैद की सजा का खास मतलब है। इसका अर्थ होता है कि सजा पाने वाले दोषी के व्यवहार के आधार पर मौत की सजा को उम्रकैद की सजा में बदला जा सकता है। इसलिए फू को दो साल की सजा भी दी गई है, अगर वह इन दो साल के अंदर यह साबित कर देता है कि उसे वाकई पछतावा है तो उसकी सजा को उम्रकैद में बदला जा सकता है।


ख़बर को शेयर करे
इसे भी पढ़े   गोरखपुर में विवाहिता की मौत, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *