हाईकोर्ट का फैसला: शंकराचार्य समेत अन्य को एंटीसिपेटरी बेल
वाराणसी/प्रयागराज (जनवार्ता)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत अन्य को अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) प्रदान की है। न्यायालय ने मामले से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए यह राहत दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वही सुनवाई के दौरान प्रस्तुत पक्षों एवं उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र योगिराज सरकार ने बताया कि माननीय न्यायालय ने निष्पक्ष रूप से सभी पहलुओं का परीक्षण कर राहत दी है। उन्होंने इसे न्यायपालिका पर विश्वास का प्रतीक बताया। गौरतलब है कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तारी से संरक्षण मिल जाता है, जिससे वे निर्धारित शर्तों के तहत जांच में सहयोग कर सकते हैं।


