बुद्ध विहार कॉलोनी में VDA की बड़ी कार्रवाई, 13 होटल सील
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बुद्ध विहार आवासीय कॉलोनी में नियमों के विपरीत संचालित हो रहे 13 होटलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि कई भवन स्वामियों ने आवासीय उपयोग के लिए मानचित्र स्वीकृत कराकर भवनों का उपयोग होटल संचालन में किया, जबकि कुछ निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के ही किए गए थे।


वीडीए के अनुसार, अधिकांश होटलों में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं थी, जिससे स्थानीय निवासियों को यातायात जाम, अवैध पार्किंग और ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि बाहरी लोगों की लगातार आवाजाही से सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ रही थीं और आपातकालीन परिस्थितियों में अग्निशमन व राहत वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती थी।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ होटल संचालकों ने सराय एक्ट की धारा 4/5 के तहत फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर लाइसेंस हासिल किया था। मामले को गंभीर मानते हुए वीडीए की प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई करते हुए होटल किरन पैलेस, होटल A-ZURE, होटल Four Leaf, होटल Xedic Roots, स्टे इन काशवी, ट्रस द्वारा निर्माणाधीन नया होटल, होटल रियो बनारस, होटल Zion Inn, होटल पार्क प्लाजा, होटल सिल्क सिटी, होटल हॉलिडे इन, होटल स्कायर इन और Comfort in Banaras को सील कर दिया।
प्राधिकरण ने भवन स्वामियों को निर्देश दिया है कि वे उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप होटल उपयोग के लिए मानचित्र स्वीकृत कराएं। वीडीए ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त पार्किंग, अग्नि सुरक्षा, सड़क की न्यूनतम चौड़ाई, सेटबैक और अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक मानकों की पूर्ति के बाद ही आवासीय क्षेत्रों में होटल अथवा गेस्ट हाउस संचालन की अनुमति दी जा सकती है।
वीडीए ने बताया कि वर्तमान में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया गया है तथा पात्र मामलों में सात दिनों के भीतर स्वीकृति दी जा रही है। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या व्यावसायिक उपयोग नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के बाद ही करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

