अमान्य स्कूलों और कोचिंग पर शिकंजा

अमान्य स्कूलों और कोचिंग पर शिकंजा

प्रयागराज  (जनवार्ता)। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। जिले में बिना मान्यता संचालित स्कूलों और अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 6 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलेगा, जिसके तहत बिना वैधानिक अनुमति संस्थान चला रहे स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चिह्नित किया जाएगा।

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मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों पर भी कार्रवाई की तैयारी है, जो निजी कोचिंग सेंटरों में पढ़ा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) और बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को इस अभियान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान की पूरी रिपोर्ट और चिह्नित संस्थानों की सूची 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को उपलब्ध करानी होगी।
परिषद के सचिव भगवती सिंह ने प्रयागराज, वाराणसी समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

लापरवाही पर अफसर होंगे जिम्मेदार


अभियान के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि जिले में कितने विद्यालय अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और निजी कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है। साथ ही ऐसे शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा भी तैयार किया जाएगा।


स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अभियान के बाद यदि किसी क्षेत्र में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की कक्षाएं, अथवा हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में प्राथमिक स्तर की अमान्य कक्षाएं संचालित पाई जाती हैं, तो संबंधित DIOS, BSA और BEO को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा।

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्ती


यह कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू की गई है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी जिलों में बिना मान्यता शिक्षा देने वाली संस्थाओं को तत्काल चिह्नित करने का आदेश दिया था।
कोर्ट के आदेश के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें खंड शिक्षाधिकारी (BEO) भी शामिल हैं। इसी समिति की निगरानी में अभियान चलाया जा रहा है। चिह्नित संस्थानों और उनसे जुड़े शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Shiv murti

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