निजी विद्यालयों की मनमानी पर जिलाधिकारी ने की सख्ती

निजी विद्यालयों की मनमानी पर जिलाधिकारी ने की सख्ती

वाराणसी (जनवार्ता)। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि, पुस्तकों तथा यूनिफॉर्म पर अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सख्त रुख अपनाया है।

rajeshswari

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के तहत गठित जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि कोई भी निजी विद्यालय मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। निर्धारित सीमा से अधिक वृद्धि करने पर अधिनियम के अनुसार जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में तय किया गया कि सभी निजी स्ववित्तपोषित विद्यालयों को पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों की शुल्क संरचना और ऑडिटेड वित्तीय विवरण जमा करने होंगे। फीस में वृद्धि केवल अधिनियम के निर्धारित मानकों और औचित्य के आधार पर ही स्वीकार्य होगी। फीस बढ़ोतरी नवीनतम वार्षिक प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) प्लस 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगी।

इसके अलावा विद्यालय किसी भी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोजे या यूनिफॉर्म किसी विशिष्ट दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। एक बार तय की गई यूनिफॉर्म को पांच निरंतर शैक्षणिक वर्षों तक नहीं बदला जा सकेगा। विद्यालयों को शुल्क निर्धारण में पूर्ण पारदर्शिता बरतनी होगी और अभिभावकों को सारी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

जिलाधिकारी ने समाचार पत्रों में लगातार आ रही पुस्तक, यूनिफॉर्म और फीस संबंधी शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विद्यार्थियों व अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए समिति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालयों का नियमित औचक निरीक्षण किया जाए और वहां मौजूद अभिभावकों व छात्रों से फीडबैक लिया जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर शासनादेशों की अवहेलना मानते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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अभिभावक अपनी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम (फोन नंबर: 0542-2509413) पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायत लिखित रूप में भी दी जा सकती है। अभिभावक का नाम गोपनीय रखते हुए विद्यालय के खिलाफ जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक श्री हरि एन सिंह बिसेन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी, प्रधानाचार्य निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज तथा अभिभावक-शिक्षक संघ से श्री यशविंदर सिंह समेत समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्पष्ट संदेश दिया कि अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। शुल्क निर्धारण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहे, यही हमारा लक्ष्य है।

Shiv murti

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