उत्तर प्रदेश में अवैध निजी सुरक्षा एजेंसियों पर होगी सख्त कार्रवाई, डीजीपी ने जारी किए निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिना लाइसेंस संचालित हो रही निजी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ अब व्यापक अभियान चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में सभी पुलिस कमिश्नर, आईजी रेंज और पुलिस अधीक्षकों को अवैध निजी सुरक्षा एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी में सुरक्षा एजेंसी के गार्डों द्वारा एक पर्यटक की पीट कर हत्या करने के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा या कदम उठाया गया है।

अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार, प्रदेश में कई निजी सुरक्षा एजेंसियां बिना वैध लाइसेंस के सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करा रही हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी (रेगुलेशन) एक्ट-2005 के नियमों का उल्लंघन है। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि ऐसे संस्थानों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
आदेश में कहा गया है कि सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि निजी सुरक्षा एजेंसियां निर्धारित मानकों और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का पालन करें। जिन एजेंसियों के पास वैध लाइसेंस नहीं पाया जाएगा, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा एजेंसियों के संचालन, गार्डों के सत्यापन और प्रशिक्षण की भी जांच की जाए। पुलिस मुख्यालय ने अभियान की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
प्रदेश स्तर पर इस कार्रवाई को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और फर्जी सुरक्षा एजेंसियों पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

