रेलवे के नए नियम: बिना टिकट और लेडीज कोच में घुसने पर तुरंत जुर्माना
भारतीय रेलवे ने रेलवे एक्ट, 1989 के तहत यात्रियों से जुड़े 13 नियमों को सख्ती से लागू किया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आरपीएफ और टीटीई मौके पर ही कार्रवाई करेंगे। जुर्माना भरने पर मामला वहीं समाप्त हो जाएगा, जबकि भुगतान से इनकार करने पर कोर्ट में पेशी हो सकती है।
बिना टिकट, गलत टिकट या पहले इस्तेमाल किए गए टिकट से यात्रा करने पर यात्री से पूरा किराया वसूला जाएगा। इसके साथ न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

किसी अन्य यात्री की आरक्षित सीट या बर्थ पर जबरन कब्जा करने पर भी मौके पर जुर्माना लगाया जाएगा और सीट खाली कराई जाएगी।
ट्रेन या स्टेशन पर गंदगी फैलाने, थूकने, शराब पीकर हंगामा करने या यात्रियों से अभद्रता करने पर 1,000 रुपये का तत्काल जुर्माना लगेगा। दोषी को 24 घंटे की जनसेवा भी करनी होगी। बार-बार नियम तोड़ने पर छह महीने तक की जेल या 5,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, सीट, बर्थ या वेटिंग रूम में पुरुष यात्री के प्रवेश पर 2,500 रुपये का ऑन-द-स्पॉट जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर मामला कोर्ट जाएगा, जहां 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रांसजेंडर यात्रियों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

