बिना ट्रेड लाइसेंस कारोबार पर नगर निगम सख्त, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

बिना ट्रेड लाइसेंस कारोबार पर नगर निगम सख्त, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

मोतिहारी नगर निगम ने बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 379 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में व्यापारियों ने अब तक नया लाइसेंस नहीं बनवाया है और न ही पुराने लाइसेंस का नवीकरण कराया है।

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नगर निगम का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने से निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों की आशंका भी बढ़ रही है।


नगर आयुक्त आशीष कुमार ने सभी व्यवसायियों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस बनवाने या उसका नवीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के भीतर लाइसेंस नहीं लेने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, किरायानामा अथवा होल्डिंग रसीद तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज ही जमा करने होंगे।
नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे प्रतिष्ठानों को सील करने और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। व्यापारियों से नियमों का पालन करते हुए समय रहते लाइसेंस बनवाने की अपील की गई है।

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Shiv murti

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