उद्धव को दिल्ली HC से झटका,चुनाव चिन्ह पर बरकरार रहेगी रोक,EC को फैसला लेने का आदेश

उद्धव को दिल्ली HC से झटका,चुनाव चिन्ह पर बरकरार रहेगी रोक,EC को फैसला लेने का आदेश

नई दिल्ली। शिवसेना में हुई तोड़फोड़ के उद्धव और शिंदे दोनों ही खेमों की ओर से शिवसेना पर अपना-अपना दावा किया गया था। इसके चलते चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उद्धव ने चुनाव आयोग के एक आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल शिवसेना में हुई तोड़फोड़ के उद्धव और शिंदे दोनों ही खेमों की ओर से शिवसेना पर अपना-अपना दावा किया गया था। इसके चलते चुनाव आयोग ने दोनों धड़ों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया था। चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना के चुनाव निशान ‘धनुष बाण’ को फ्रीज कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने उद्धव की इस याचिका को खारिज कर दिया है।

rajeshswari
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Shiv murti

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