81 लाख धोखाधड़ी मामले में दो भाइयों की अग्रिम जमानत खारिज

81 लाख धोखाधड़ी मामले में दो भाइयों की अग्रिम जमानत खारिज

वाराणसी (जनवार्ता)। जमीन बेचने के नाम पर 81 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में आरोपित दो सगे भाइयों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला जज (त्रयोदश) की अदालत ने कुशहा, चुनार निवासी आरिफ अहमद उर्फ मोनू और मोहम्मद अहमद उर्फ मुजम्मिज की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत का विरोध किया।

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मामले के अनुसार अधिवक्ता रविशंकर पटेल ने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि आरोपितों ने चितईपुर क्षेत्र स्थित सुसुवाही की जमीन बेचने का झांसा देकर उनसे 81 लाख रुपये ले लिए। आरोप है कि पीड़ित ने 14 लाख रुपये नकद तथा 67 लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे।

वादी का आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपितों ने जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी और पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। साथ ही गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर चितईपुर थाने में चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी को अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

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Shiv murti

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