दुष्कर्म-हत्या के दोषी को उम्रकैद
वाराणसी (जनवार्ता)। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पाण्डेय की अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी सनोज उर्फ राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 62 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, कैंट थाना क्षेत्र की 11 वर्षीय किशोरी 1 मार्च 2023 को घर के बाहर खेलने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने सनोज उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया। विवेचना में सामने आया कि आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया और पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने 11 गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।


