कोइराजपुर मॉडल शॉप मामले में जांच पर उठे सवाल
शिकायतकर्ता ने की निष्पक्ष जांच की मांग
वाराणसी (जनवार्ता) । पिंडरा तहसील के कोइराजपुर गांव स्थित मॉडल शॉप को लेकर जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत के निस्तारण पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि आबकारी विभाग ने तथ्यात्मक रूप से भ्रामक आख्या लगाकर शिकायत का निस्तारण कर दिया, जबकि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, मॉडल शॉप राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग से निर्धारित न्यूनतम दूरी के मानकों का पालन नहीं करती। उनका दावा है कि दुकान रिंग रोड से करीब 183 से 185 मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि आबकारी नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी शराब की दुकान राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से कम से कम 220 मीटर दूर होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि मॉडल शॉप के समीप संत जोसफ कॉन्वेंट स्कूल स्थित है, जहां बच्चों की नियमित आवाजाही रहती है। ऐसे में स्कूल के निकट शराब की दुकान संचालित होने से स्थानीय लोगों में चिंता और नाराजगी है।
प्रवीण कुमार यादव का आरोप है कि विभागीय रिपोर्ट में गलत तरीके से यह दर्शाया गया कि वे जांच प्रक्रिया में शामिल हुए और कार्रवाई से संतुष्ट हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना है कि शिकायत दर्ज होने के एक महीने बाद भी स्थल की आधिकारिक पैमाइश नहीं कराई गई। साथ ही, उनकी शिकायत मॉडल शॉप से संबंधित थी, लेकिन रिपोर्ट में इसे देशी शराब की दुकान का मामला बताकर प्रस्तुत किया गया।
शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की किसी सक्षम अधिकारी से भौतिक सत्यापन, दूरी की पुनः पैमाइश और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं।
उधर, क्षेत्रीय ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने और रिंग रोड जाम करने के लिए बाध्य होंगे।

