अधिवक्ता पुत्र हत्याकांड में स्कूल प्रबंधक के बेटे को झटका
जमानत अर्जी खारिज, 4 दिसंबर को तय होंगे आरोप

वाराणसी (जनवार्ता)। बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हेमंत पटेल हत्याकांड में आरोपी स्कूल प्रबंधक के पुत्र राज विजयेंद्र सिंह उर्फ रवि को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी की डिस्चार्ज (उन्मोचन) अर्जी खारिज कर दी। साथ ही मामले में आरोप गठन के लिए अगली तारीख 4 दिसंबर 2025 तय की गई है।
घटना 22 अप्रैल 2025 की है। सिंधौरा निवासी अधिवक्ता कैलाश चंद्र वर्मा के पुत्र हेमंत पटेल (उम्र करीब 20 वर्ष) को आरोपी राज विजयेंद्र सिंह उर्फ रवि ने अपने मोबाइल से फोन कर खुशहाल नगर, नटिनियादाई स्थित अपने स्कूल बुलाया था। दो साथियों शशांक और किशन को हेमंत को लाने भेजा गया। हेमंत दादा की बाइक से उनके साथ स्कूल पहुंचा। दोपहर करीब 2 बजे स्कूल प्रबंधक के कमरे में आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हेमंत को गोली मार दी। गोली लगते ही हेमंत की मौके पर मौत हो गई।
सूचना मिलते ही शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अगले दिन आरोपी रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस जघन्य हत्याकांड से आक्रोशित वकीलों ने कई दिनों तक कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया और न्यायिक कार्य से विरत रहे। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मामला काफी तूल पकड़ चुका था। पुलिस के निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद ही वकील शांत हुए थे।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व संदीप यादव ने पैरवी की। अदालत ने सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। अब 4 दिसंबर को मामले में आरोप तय किए जाएंगे।
इस मामले ने पूरे वाराणसी सहित अधिवक्ता समाज में भारी रोष पैदा किया था और यह अब ट्रायल के निर्णायक चरण में पहुंच गया है।

