कलेक्ट्रेट व न्यायालय परिसर में धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कलेक्ट्रेट व न्यायालय परिसर में धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

वाराणसी (जनवार्ता)। कलेक्ट्रेट प्रशासन ने जनसुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं न्यायिक कार्यों की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, राजनीतिक गतिविधियों तथा ज्ञापन सौंपने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय परिसर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां किसी भी संगठन, दल अथवा समूह द्वारा धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, राजनीतिक सभा अथवा अन्य राजनीतिक गतिविधियों का आयोजन अवैधानिक माना जाएगा।

प्रशासन ने बताया कि विरोध-प्रदर्शन एवं मांगों को रखने के लिए शास्त्री पुल के निकट एक निर्धारित धरना-स्थल पहले से चिन्हित किया गया है। किसी भी संगठन या समूह को अपनी बात रखने अथवा प्रदर्शन करने के लिए इसी स्थल का उपयोग करना होगा।

कलेक्ट्रेट प्रशासन ने आमजन एवं संगठनों से अपील की है कि वे निर्धारित व्यवस्था का पालन करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन अथवा राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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Shiv murti

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