चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाया 6 माह की सजा

चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाया 6 माह की सजा

वाराणसी। 15 लाख रुपए के चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त विनय कुमार श्रीवास्तव को अतिरिक्त न्यायालय के न्यायाधीश सूर्य कुमार सिंह की अदालत ने 6 माह के कठोर कारावास तथा 21 लाख 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया। अर्थदंड की धनराशि में से 21 लाख रुपए परिवादी को प्रदान करने को भी आदेशित किया। परिवादी की ओर से अदालत में अधिवक्ता रवि पाठक व सहयोगी अधिवक्ता प्रेम मिश्रा, दिलीप कुशवाहा एवं अरविंद कुमार ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार परिवादी द्वारा अभियुक्त को डिमाण्ड नोटिस दिनांक 17-03-2018 को दी गयी, उसी के अनुसार दिनांक 26-03-2018 को रजिस्टर्ड जवाबी नोटिस दिया। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्त को नोटिस की जानकारी है। इसके बाद अभियुक्त द्वारा चेक धनराशि की अदायगी नहीं की गयी। परिवादी द्वारा दिनांक 09-07-2014 को ट्रक नं यू०पी० 65 बी०टी० 19089 मॉडल टाटा 3118 सी० व ट्रक नं० यू०पी० 65 बी०टी० 16189 मॉडल टाटा 3118 सी० को कुल 30,00,000/- रुपये में दिनांक 09-07-2014 को विक्रय किया गया। अभियुक्त द्वारा परिवादी को 14,50,000/- रुपये का भुगतान उसी समय कर दिया गया और 15,50,000/- रुपये अभियुक्त के यहाँ बाकी रह गया जो बकाया धनराशि की अदायगी के लिये अभियुक्त ने किश्त दर किश्त धनराशि अदा करने की बात परिवादी से तय किया। अभियुक्त द्वारा 15,50,000/- रुपये का भुगतान नहीं किये जाने पर पंचायत हुयी और दिनांक 20-02-2018 को अभियुक्त द्वारा परिवादी को चेक नं० 000016 एच०डी०एफ०सी० बैंक का दिनांक 20-02-2018 रुपये 15,00,000/- की अदायगी के लिये दिया गया, जिसे परिवादी ने अपने खाते में जमा किया तो उक्त चेक इस आपत्ति के साथ दिनांक 28-02-2018 को अनादरित हो गया। अभियुक्त जानबूझकर उक्त भुगतान को रुकवा दिया। परिवादी ने अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 17-03-2018 को दिया जो अभियुक्त को प्राप्त हो गयी। अभियुक्त द्वारा चेक धनराशि प्रदान नहीं की गयी तो परिवादी ने दिनांक 17-04-2018 को परिवाद संस्थित किया।

rajeshswari
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Shiv murti

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