मेरठ हत्याकांड: पति की हत्या कर शव नीले ड्रम में छिपाने वाली मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा

मेरठ हत्याकांड: पति की हत्या कर शव नीले ड्रम में छिपाने वाली मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत में भावुक माहौल रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई मुस्कान और साहिल फूट-फूटकर रोने लगे। अदालत ने दोनों को जघन्य हत्याकांड का दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।

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मामला 3 मार्च 2025 का है, जब मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपा दिए गए थे। इस वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। पुलिस की जांच और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दोनों के खिलाफ कई अहम साक्ष्य पेश किए। इनमें घटना की रात साहिल को सौरभ के घर जाते देखे जाने संबंधी गवाही, उसकी निशानदेही पर बरामदगी, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, मोबाइल चैट, सौरभ के दोस्त की गवाही तथा उन होटलों के सीसीटीवी फुटेज और प्रबंधकों के बयान शामिल थे, जहां मुस्कान और साहिल के ठहरने की बात सामने आई थी। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी।

सजा सुनाए जाने के बाद सौरभ के परिजनों ने फैसले पर संतोष जताया। सौरभ के भाई बबलू ने कहा कि परिवार को शुरू से ही दोनों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि उनकी मांग थी कि दोषियों को मृत्युदंड मिले। वहीं, मुस्कान के माता-पिता ने भी अदालत को पत्र देकर उससे कोई संबंध नहीं रखने की बात कही थी।

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अदालत के फैसले के बाद न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों और मीडिया के बीच इस मामले की चर्चा रही। इस जघन्य हत्याकांड में मृत्युदंड का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की बात कही।

Shiv murti

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