लाई-चूड़ा की दुकान से 525 किलो पटाखे बरामद

लाई-चूड़ा की दुकान से 525 किलो पटाखे बरामद

दुकान संचालक गिरफ्तार

चंदौली (जनवार्ता)। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही अवैध पटाखों के भंडारण और कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सैयदराजा कस्बे में पुलिस ने लाई-चूड़ा की दुकान की आड़ में संचालित पटाखों के अवैध गोदाम का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने रामजानकी मंदिर के सामने स्थित दुकान और उससे जुड़े मकान में छापेमारी कर 39 बोरियों में छिपाकर रखे गए कुल 525 किलोग्राम पटाखे बरामद किए। मौके से दुकान संचालक मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है।

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पुलिस के अनुसार, एक नवंबर की रात करीब नौ बजे सैयदराजा थाने में तैनात आरक्षी राजू सिंह ने यक्ष ऐप पर बीट सूचना दर्ज कराई थी। इसमें वार्ड नंबर एक, अंबेडकरनगर स्थित लाई-चूड़ा की दुकान में भारी मात्रा में पटाखे रखे होने की जानकारी दी गई थी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र ने उच्चाधिकारियों और क्षेत्राधिकारी सदर को अवगत कराया। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की।

दुकान और उससे जुड़े मकान की तलाशी के दौरान तीसरी मंजिल पर बोरियों और गत्तों में छिपाकर रखे गए पटाखे मिले। पुलिस ने ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौल कराने पर पटाखों का कुल वजन 525 किलोग्राम पाया गया।

बरामद पटाखों में चटाई बम, माचिस बम, हवाई बम, चकरी, फुलझड़ी, रॉकेट, बुलेट बम और चुटपुटिया सहित तेज आवाज वाले कई प्रकार के पटाखे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, घनी आबादी के बीच बिना वैध लाइसेंस और सुरक्षा मानकों का पालन किए इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया था। इससे कभी भी गंभीर हादसा हो सकता था।

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गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोज कुमार पुत्र मोहन साव, निवासी वार्ड नंबर एक, सैयदराजा के रूप में हुई है। उसके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 322/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 और विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है।

कार्रवाई थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र के नेतृत्व में की गई, जिसमें थाने के उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी और महिला आरक्षी शामिल रहे।

Shiv murti

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