ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ मऊ कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ मऊ कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

मऊ (जनवार्ता)। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह कार्रवाई अदालत में उनकी लगातार गैरहाजिरी के कारण की गई है।

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यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। मऊ जिले के रतनपुरा बाजार में हल्दरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चुनावी जनसभा के दौरान ओमप्रकाश राजभर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने और उन्हें जूते से मारने की धमकी देने का आरोप है। इस घटना में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और अभद्र भाषा से संबंधित केस हल्दरपुर थाने में दर्ज हुआ था और पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।

मऊ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने राजभर की बार-बार पेशी न होने पर सख्त रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि ओमप्रकाश राजभर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 16 मई 2026 को रखी गई है।

वर्तमान में ओमप्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। 2019 में वे भाजपा गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे और उस समय उनके कई बयान विवादास्पद रहे थे।

यह वारंट मुख्य रूप से कोर्ट में बार-बार हाजिर न होने के कारण जारी किया गया है। इससे पहले भी ऐसे मामलों में राजभर अदालत में सरेंडर करके जमानत ले चुके हैं।

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Shiv murti

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