मनीष सिंह हत्याकांड में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने निःशुल्क की पैरवी
वाराणसी (जनवार्ता)। घमहापुर के चर्चित मनीष सिंह हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में चार आरोपियों की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

मनीष सिंह के पक्ष से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता एवं सेंट्रल बार वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह प्रिंस, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष मुरली सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सेंट्रल बार के पूर्व महामंत्री संजय सिंह दाढ़ी तथा अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रताप सिंह अधिवक्ता एवं सेंट्रल बार की पूर्व प्रबंध समिति के सदस्य विवेक सिंह ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दीं।
इस मामले की सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि सभी अधिवक्ताओं ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के उद्देश्य से बिना किसी शुल्क के निःशुल्क पैरवी की। उनकी यह पहल सामाजिक सरोकार, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और मानवीय संवेदनाओं की एक प्रेरणादायक मिसाल मानी जा रही है
स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने अधिवक्ताओं के इस निःस्वार्थ योगदान की सराहना करते हुए इसे न्याय व्यवस्था में मानवता और सेवा भाव का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है।

