गोधरा कांड के 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

गोधरा कांड के 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली। 2002 में गोधरा में ट्रेन के कोच में आग लगाकर 59 लोगों की हत्या करने के दोषी 8 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 अप्रैल) को जमानत दे दी। सभी दोषियों को निचली अदालत और हाई कोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी। 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर दोषियों को जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाने वाले 4 दोषियों को जमानत से मना कर दिया है।

rajeshswari

इससे पहले 13 मई, 2022 को कोर्ट ने दोषियों में से एक अब्दुल रहमान धंतिया उर्फ कांकट्टो को छह महीने के लिए इस आधार पर अंतरिम जमानत दी थी कि उसकी पत्नी टर्मिनल कैंसर से पीड़ित थी और उसकी बेटियां मानसिक बीमारी से गुजर रही थीं।

इसे भी पढ़े   जमशेदपुर में एक घर से मिला महिला पुलिसकर्मी समेत उसकी मां-बहन का शव
Shiv murti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *