वाराणसी : भवन स्वामियों को बकाया टैक्स के ब्याज-सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट
वाराणसी (जनवार्ता)। नगर निगम वाराणसी ने बकाया गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा करने वाले भवन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। नगर निगम ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पहले के बकाया कर पर लगने वाले ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।

नगर निगम की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ओटीएस योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ आवासीय, अनावासीय और मिश्रित श्रेणी के भवन स्वामी उठा सकेंगे।
योजना के तहत पात्र भवन स्वामियों को पुराने बकाये पर लगाए गए ब्याज और सरचार्ज का भुगतान नहीं करना होगा। इसके अलावा बकाया मूल कर राशि को अधिकतम तीन आसान मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
नगर निगम का मानना है कि इस योजना से लंबे समय से गृहकर समेत अन्य करों का बकाया रखने वाले भवन स्वामियों को राहत मिलेगी और कर वसूली में भी तेजी आएगी। भवन स्वामी निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ लेकर अपने बकाये का निस्तारण कर सकेंगे।

