बिहार में सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: देर से पहुंचे तो कटेगा वेतन, नौकरी पर भी संकट
पटना, (जनवार्ता)।
राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी निर्देश में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समय पर कार्यालय पहुंचना और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कार्य समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। महिला कर्मचारियों को शाम 5:00 बजे तक कार्य से छूट दी गई है।
वहीं, क्षेत्रीय कार्यालयों में छह दिवसीय कार्य सप्ताह लागू रहेगा, जहां सामान्य समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा। सर्दियों (नवंबर से फरवरी) में यह समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जाएगा। इन कार्यालयों में लंच ब्रेक 1:30 बजे से 2:00 बजे तक रहेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन भुगतान होगा। देर से आने पर संबंधित अवधि का अवकाश काटा जाएगा, और अवकाश शेष न होने की स्थिति में वेतन से कटौती की जाएगी। लगातार लापरवाही या अनुपस्थिति पर कड़ी विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।
सभी विभागों, जिलाधिकारियों और पुलिस मुख्यालय को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही औचक निरीक्षण के माध्यम से उपस्थिति की निगरानी की जाएगी। सरकार का कहना है कि इन नियमों से प्रशासनिक कार्यकुशलता और जवाबदेही में सुधार आएगा।

