सिख टिप्पणी केस में राहुल पर फैसला 6 जून को संभव

सिख टिप्पणी केस में राहुल पर फैसला 6 जून को संभव

वाराणसी (जनवार्ता)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi द्वारा अमेरिका में सिख समुदाय पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। विशेष सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में 6 जून को आदेश आ सकता है।
यह वाद सारनाथ क्षेत्र के तिलमापुर गांव के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान सिखों पर विवादित बयान दिया था। इससे पहले एसीजेएम कोर्ट ने वाद खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ निगरानी याचिका दाखिल की गई।
शनिवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अलख नारायण राय और सरकारी पक्ष से एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने दलीलें पेश कीं। राहुल गांधी अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
इधर, प्रधानमंत्री Narendra Modi, गृह मंत्री Amit Shah और Rashtriya Swayamsevak Sangh पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर Akhil Bharat Hindu Mahasabha ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि अमेठी की सभा में राहुल गांधी ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर वीडियो साक्ष्य मांगे हैं।

rajeshswari
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Shiv murti

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