दान्दुपुर में अवैध शिव आंगन लॉन पर वीडीए की कार्रवाई, परिसर सील

दान्दुपुर में अवैध शिव आंगन लॉन पर वीडीए की कार्रवाई, परिसर सील

वाराणसी (जनवार्ता)। अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने गुरुवार को शिवपुर क्षेत्र के दान्दुपुर स्थित शिव आंगन लॉन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को सील कर दिया। कार्रवाई के उपरांत परिसर को स्थानीय थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

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प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार दान्दुपुर वार्ड में पैराडाइज बिल्डिंग के पीछे स्थित परिसर में अनूप सिंह द्वारा लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में भूतल सहित दो मंजिला भवन का निर्माण एवं परिष्करण कार्य कराया गया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए उक्त परिसर का विकास लॉन एवं उद्यान के रूप में व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जा रहा था।

वीडीए अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-14 के अनुसार किसी भी भूमि पर विकास अथवा निर्माण कार्य करने के लिए विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रकरण में संबंधित पक्ष को पूर्व में अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस तथा धारा-28 के तहत निर्माण कार्य तत्काल बंद करने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद परिसर में निर्माण एवं विकास गतिविधियां जारी पाई गईं।

इसके दृष्टिगत प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने अधिनियम की धारा-28(क) की उपधारा-1 के तहत 18 जून 2026 को कार्रवाई करते हुए शिव आंगन लॉन परिसर को सील कर दिया।

वीडीए अधिकारियों का कहना है कि बिना स्वीकृति संचालित लॉन एवं उद्यान नगर नियोजन मानकों का उल्लंघन करने के साथ ही यातायात अव्यवस्था, अनियंत्रित वाहन पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी जोखिम जैसी समस्याओं को जन्म देते हैं। इससे आसपास के आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा शहरी व्यवस्था प्रभावित होती है।

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प्राधिकरण ने जनसामान्य से अपील की है कि किसी भी प्रकार के निर्माण, विकास कार्य अथवा भूमि के व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तन से पूर्व आवश्यक मानचित्र स्वीकृति एवं अनुमति अवश्य प्राप्त करें। अनधिकृत निर्माण अथवा अवैध उपयोग पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Shiv murti

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