कुख्यात कफ सिरप तस्कर के नेटवर्क पर शिकंजा, पिता एक वर्ष के लिए निरुद्ध
सोनभद्र (जनवार्ता)। कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। उसके पिता भोला प्रसाद को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कर दिया गया है। शासन ने पुलिस के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।


पुलिस के अनुसार, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर प्रावधान लागू किए जाते हैं, जिनमें अभियुक्त को एक वर्ष तक निरुद्ध रखने की व्यवस्था है! पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से निरोधक प्राधिकारी ने 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी आदेश जारी किया।
जांच में सामने आया कि भोला प्रसाद कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन और काले बाजार में बिक्री का अभ्यस्त अपराधी है। वह फर्जी फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग कर बड़े पैमाने पर इस नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहा था। यह पूरा नेटवर्क संगठित तरीके से संचालित हो रहा था, जिसकी पहुंच देश के बाहर तक थी।
पुलिस ने खुलासा किया कि शुभम जायसवाल ने अपने पिता के नाम पर “शैली ट्रेडर्स” नामक फर्जी फर्म बनाकर एबाट कंपनी से भारी मात्रा में फेन्साडिल कफ सिरप हासिल किया। इसके बाद इसे अवैध रूप से बांग्लादेश तक भेजकर बड़ा आर्थिक लाभ कमाया गया।
फिलहाल, भोला प्रसाद को आगामी एक वर्ष तक जिला कारागार में निरुद्ध रखा जाएगा, जबकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई जारी है।

